औरैया 08 नवम्बर 23-उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, अधिकारी अरविन्द कुमार भास्कर ने अवगत कराया है कि ऑन-लाइन “एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना” (ओ०डी०ओ०पी०) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद औरैया हेतु चिन्हित उत्पाद (देशी घी/ दुग्ध उत्पाद खोया, पनीर, दही, मक्खन एवं क्रीम आदि) के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “एक जनपद एक उत्पाद” कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के अंतर्गत “एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना” सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के शासनादेश के द्वारा प्रारंभ की गयी है एवं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ.डी.ओ.पी. प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश निर्यात भवन के निर्देशों के क्रम में ओडीओपी उत्पाद (देशी घी /दुग्ध उत्पाद) की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
योजनान्तर्गत उद्योग/ सेवा/ व्यवसाय क्षेत्र (केवल देशी घी अथवा दुग्ध उत्पाद से संबंधित) की इकाई हेतु बैंकों के माध्यम से निम्नवत वित्त पोषण (ऋण उपलब्ध) कराया जाएगा ।
रुपये 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। रुपये 25 लाख से अधिक एवं रुपये 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रुपये 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी, रुपये 50 लाख से अधिक एवं रुपये 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रुपये 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। रुपये 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी, उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अ०जा०, अ०ज०जा, अ०पि०व०, अ०सं०, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो तथा आवेदक द्वारा भारत सरकार/ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जायेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन www.msme.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। (ऑन लाइन आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नोटेरी शपथ – पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पापूलेशन सर्टीफिकेट आदि) अधिक जानकारी हेतु कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, औरैया में संपर्क करें
रुपये 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.25 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। रुपये 25 लाख से अधिक एवं रुपये 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रुपये 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी, रुपये 50 लाख से अधिक एवं रुपये 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रुपये 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। रुपये 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रुपये 20 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी, उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अ०जा०, अ०ज०जा, अ०पि०व०, अ०सं०, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो तथा आवेदक द्वारा भारत सरकार/ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जायेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन www.msme.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। (ऑन लाइन आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नोटेरी शपथ – पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पापूलेशन सर्टीफिकेट आदि) अधिक जानकारी हेतु कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, औरैया में संपर्क करें