किसानों को सही समय व सही दाम पर मिले खाद-जिलाधिकारी  

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औरैया 10 अक्टूबर 24-जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में रबी वर्ष 2024-25 में कृषकों को कृषि निवेश (उर्वरक) को ससमय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की। जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद में कृषकों को निर्धारित दरों पर सुगमतापूर्वक उनकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा में गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, जमाखोरी, कालाबाजारी, निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य विक्रेताओं के द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को प्रमुख उर्वरक यूरिया एवं डी.ए.पी. की आपूर्ति दिये जाने के साथ अन्य उर्वरक / उत्पाद की टैगिंग करके उर्वरकों की बिक्री न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, जिला प्रबंधक, पी.सी.एफ., अपर जिला कृषि अधिकारी, जनपद-औरैया सहित जनपद के समस्त उर्वरक डीलर्स, थोक विक्रेता, बफर स्टॉकिस्ट एवं कम्पनी प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में जिला कृषि अधिकारी, औरैया द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में रबी वर्ष 2024-25 में कुल 126312 हे. क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, राई-सरसों, चना एवं जौ की फसल है। रबी वर्ष 2024-25 में बीज वितरण के निर्धारित लक्ष्य 56634.39 कुन्तल के सापेक्ष जनपद में बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। जिसका वितरण सरकारी संस्थाओं एवं निजी बिक्री केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। जनपद में आज दिनांक 10.10.24 को यूरिया 13893 मी.टन, डी.ए.पी. 3953 मी.टन, एन.पी.के. 1646 मी.टन, एम.ओ.पी. 446 मी.टन व एस.एस.पी. 863 मी.टन उपलब्ध है, जिसका  वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है साथ ही इफको द्वारा 1300 मी.टन डी.ए.पी. एवं एन.पी.के. की रैक शीघ्र ही प्रस्तावित है। इस प्रकार जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। कृषकों को सलाह दी जाती है, कि फसलों में संतुलित मात्रा में आवश्यकतानुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। उर्वरकों का अनावश्यक भण्डारण न करें, जिससे सभी कृषकों को सहूलियत मिल सके। बैठक में जिलाधिकारी  द्वारा समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है समस्त थोक उर्वरक विक्रेता उर्वरक का विक्रय जनपद के बाहर न करें तथा समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेता प्राथमिकता पर जनपद के कृषकों को ही उर्वरक का विक्रय करें। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता एवं जिला प्रबन्धक पी.सी.एफ. जनपद-औरैया को निर्देशित किया गया कि समितियों पर प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक उपलब्ध करायें। जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यदि कोई थोक / फुटकर विक्रेता जमाखोरी, कालाबाजारी निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

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