औरैया 13 जून 24-जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पंचायती राज अनुभाग-3 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-269/ 33-3-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं तत्क्रम में निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-6/ 858/ 2022-6/ 203/2022-23 दिनांक 07 जून 2024 के द्वारा पूर्व में तैनात पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की मृत्यु/त्यागपत्र इत्यादि के कारण से जनपद में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समय-सारणी निर्धारित करते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या-42/2021/1235/ 33-3-2021989/2021 दिनांक 25 जुलाई 2021 के अनुसार किए जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में ग्राम पंचायतों एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी हेतु संबंधित विकासखंड कार्यालय एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।