सामूहिक विवाह के लिए पात्र करे ऑनलाइन आवेदन 

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प्रतीकात्मक चित्र                                                                                                            औरैया 02 फरवरी 24-मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग, एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद/ निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से योजना में उपहार सहित कुल रुपये 51 हजार दिये जाने की व्यवस्था है, जिसकी पात्रता के अनुरूप कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रुपये 2 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, आवेदिका का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंक में खोला जाएगा जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन है तथा जिन्हें IFSC Code प्रदत्त है तथा PFMS पर पंजीकृत हो ताकि ई- पेमेंट के माध्यम से उनके बचत खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।
अतः इच्छुक पात्र आवेदनकर्ता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/ पोर्टल Cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन जन सुविधा केंद्रों, लोकवाणी केंद्रों, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के उपरांत हार्ड कॉपी समस्त वांछित सूचना सहित संबंधित खंड विकास अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय पर दिनांक 10 फरवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। दिनांक 19 फरवरी 2024 को तिरंगा मैदान ककोर मुख्यालय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।

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