औरैया 27 दिसम्बर 23-श्रम प्रवर्तन अधिकारी रीमा सिंह ने अवगत कराया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों हेतु उनके मृत्यु/ दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह राशि के हित लाभ की घोषणा की गयी है ऐसी सभी असंगठित कर्मकार जो ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पंजीकृत थे एवं उक्त अवधि में आयकरदाता या ईपीएफओ/ईएसआईसी के सक्रिय सदस्य न हो, को निम्न लाभ देय होगा।
दुर्घटना के कारण मृत्यु रुपये 2 लाख, दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या दोनों हाथों या पैरों के पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ और एक पैर के उपयोग के पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक आंख दृष्टि की के पूर्ण और अपूर्णीय हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने पर रुपये दो लाख, तथा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग कर पूर्ण और हानि पर रुपये 1 लाख,
सभी दावे निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं भर आवश्यक अभिलेख सहित जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। दावे के समर्थन में आवश्यक अभिलेख निम्न है।
मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार नंबर और यूएनए कार्ड/ नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र तथा मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र और दुर्घटना की समय दर्ज की गयी एफआईआर/ पंचनामा और दुर्घटना कि कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। तथा दिव्यांगता की दशा में दावेदार का आधार नंबर और यूएनए कार्ड/ नंबर और अस्पताल का रिकॉर्ड जिसमें दुर्घटना की दिव्यांगता का संकेत होने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्था द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और सरकार के द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र ।
अन्य जानकारी के लिए जनपद के श्रम विभाग के कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी ब्लॉक परिसर औरैया में संपर्क किया जा सकता है।
दुर्घटना के कारण मृत्यु रुपये 2 लाख, दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या दोनों हाथों या पैरों के पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ और एक पैर के उपयोग के पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक आंख दृष्टि की के पूर्ण और अपूर्णीय हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने पर रुपये दो लाख, तथा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग कर पूर्ण और हानि पर रुपये 1 लाख,
सभी दावे निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं भर आवश्यक अभिलेख सहित जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। दावे के समर्थन में आवश्यक अभिलेख निम्न है।
मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार नंबर और यूएनए कार्ड/ नंबर और मृत्यु प्रमाण पत्र तथा मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र और दुर्घटना की समय दर्ज की गयी एफआईआर/ पंचनामा और दुर्घटना कि कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। तथा दिव्यांगता की दशा में दावेदार का आधार नंबर और यूएनए कार्ड/ नंबर और अस्पताल का रिकॉर्ड जिसमें दुर्घटना की दिव्यांगता का संकेत होने वाला डिस्चार्ज सारांश शामिल हो और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत संस्था द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और सरकार के द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र ।
अन्य जानकारी के लिए जनपद के श्रम विभाग के कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी ब्लॉक परिसर औरैया में संपर्क किया जा सकता है।