औरैया 15 फरवरी 24-ऑपरेशन कनविक्शन के तहत नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 3 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रु. के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना ऐरवा कटरा व मॉनिटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 3 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय औरैया द्वारा 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 25,000/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। दिनांक 20.04.2017 को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना ऐरवा कटरा पर मु.अ.सं 165/17 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. अन्नू उर्फ अनिल कुमार पुत्र राकेश सिंह निवासी बकूआ थाना अछल्दा 2. रोहित पुत्र अशोक कुमार निवासी चिरैया थाना अछल्दा 3. जीतू पुत्र राकेश कुमार 4. संजू पुत्र संतोष यादव निवासी ऊसरपाटी थाना ऐरवा कटरा जनपद औरैया पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया द्वारा उक्त प्रथम तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में जितेन्द्र सिंह तोमर एवं मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) व न्यायालय पैरोकार आरक्षी शिवेंद्र प्रताप का विशेष योगदान रहा।