चेक बाउंस से संबंधित वादों के लिए विशेष लोक अदालत 22 से 24 जनवरी तक

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औरैया 20 जनवरी 24-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा. ग्रीश कुमार वैश्य जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर औरैया में धारा 138 Nl Act (चेक बाउंस से संबंधित वाद) से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 22 जनवरी 2024 से दिनांक 24 जनवरी 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया श्रीमती स्वाति चन्द्रा द्वारा बताया गया कि वादों का निस्तारण सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे वादों में फैसला अंतिम होता है। उन्होंने समस्त आम जनमानस से अपेक्षा की है कि धारा 138 Al Act (चैक बाउन्स से संबंधित वाद) से संबंधित वादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।

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