औरैया 20 मार्च 24-पॉक्सो अधिनियम के तहत वांछित 1 अभियुक्त को जनपद की फफूंद पुलिस ने मु.अ.स.-91/24 धारा 354/504/506 आईपीसी व 7/8 के तहत थाना फफूंद क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना फफूंद थाना पुलिस द्वारा दिनांक 18.03.2024 को पीड़ित बाबू सिंह पुत्र मक्का दोहरे निवासी रैदपुर मौजा कनौती थाना फफूंद जिला औरैया की नावालिग पुत्री शिवानी उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्तगण 1. सुमित दोहरे पुत्र अमृत लाल निवासी रैदपुर थाना फफूंद औऱैया 2. सचिन कुमार दोहरे पुत्र रामनारायण निवासी रैदपुर थाना फफूंद जिला औरैया के द्वारा प्रार्थी की पुत्री कुमारी शिवानी उम्र करीब 17 वर्ष के साथ छेडखानी करना व गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वांछित चल रहे थे अभियुक्त सुमित दोहरे पुत्र अमृत लाल निवासी रैदपुर थाना फफूंद औऱैया सम्बन्धितमु.अ.स. 91/2024 धारा 354/504/506 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया श्रीमती चारू निगम के दिशा निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद औरैया के कुशल नेतृत्व व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय अजीतमल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोदय थाना फफूंद जनपद औरैया द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए उ.नि. बृजानन्द मय हमराह मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 20.03.2024 को समय करीब 12.15 बजे ग्राम रैदपुर उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।