नाबालिग से छेड़छाड़-हुआ 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रु जुरमाना 

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औरैया 03 फरवरी 24-ऑपरेशन कनविक्शन के तहत घर में घुसकर नाबालिग से छेडछाड करने व प्ररोध करने पर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले 1 अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यहाँ आपको बताते चले कि दिनांक 25.06.2017 को नाबालिग  से छेड़छाड़, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना कोतवाली औरैया पर मु.अ.सं. 442/17 धारा 354/504/506 भादवि 9.A./10 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त राजाराम पुत्र जगनू निवासी चमरौआ थाना मंगलुपर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में दिनांक 03.02.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) व न्यायालय पैरोकार केन्द्रपाल का विशेष योगदान रहा।

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