औरैया 04 जनवरी 25-उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र ने अवगत कराया है कि उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदेश में 53 प्रतिशत युवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश से पलायन को रोकने व स्वरोजगार को स्थानीय स्तर पर अपनाने व अपना स्वयं का कार्य प्रारम्भ करने के लिए बैंक के माध्यम रू. 5 लाख तक बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जा रहा है इस लाभ को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 21 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए एवं न्यूनतम कक्षा-8 पास हो तथा किसी भी कौशल के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त हो, वह ऑनलाइन किसी भी सी०एस०सी०/ जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं के द्वारा वेवसाइट www.msme.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है तथा किसी प्रकार की फार्म में कठिनाई आती है तो कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र निकट लखन वाटिका औरैया में सम्पर्क अथवा कार्यालय के फोन नम्बर 05683-467943 पर संपर्क कर सकता है तथा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु दिनांक 06-01-2025 को प्रातः 10:00 बजे से कार्यशाला / जागरूकता कैम्प का आयोजन भी कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, निकट-लखनबाटिका, दिबियापुर रोड, औरेया में आयोजित किया जायेगा। उक्त कार्यशाला में आकर अधिक से अधिक योजना का लाभ उठायें।