बैंक की चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

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औरैया 14 दिसम्बर 24-अजीतमल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा अजीतमल में प्रोपराइटर प्रीतेश कुमार निवासी ब्लॉक रोड अजीतमल जनपद औरैया को एडवोकेट दीपांकर मिश्रा ने 6 वर्ष पुराने मामले में 7 महीने पैरवी कर दोष मुक्त कराया। औरैया माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी त्यागी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटसु की चेक बाउंस के मामले में प्रीतेश कुमार पुत्र अम्बरेश कुमार निवासी अजीतमल को चेक बाउंस मामले में परिवाद संख्या 643/2018 को सुनवाई करते हुए। 6 साल पुराने मामले में सुनवाई की और अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव में एक अभियुक्त को पैरवी करते हुए एडवोकेट दीपांकर मिश्रा ने दोष मुक्त कराया।  यह फैसला 03 दिसम्बर 2024 को सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया कि अभियुक्त प्रोपराइटर प्रीतेश कुमार को धारा 138 एन० आई० एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दौरान वाद अभियुक्त जमानत पर था। अभियुक्त के जमानतनामा तथा उसके व्यक्तिगत बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। यह जानकारी दीपांकर मिश्रा एडवोकेट ने मीडिया को दी।

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