औरैया 16 फरवरी 24-अभी कल ही जिलाधिकारी ने जनपद में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं तथा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 15 मार्च तक धारा 144 लागू करने का फैसला जारी कर दिया है, लेकिन इसका असर कहीं भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े-बड़े भोपू लगाकर शोर मचाते वहां अपने प्रचार में व्यस्त हैं और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है,, पुलिस उनकी ओर अपनी नजरे इनायत किए हुए हैं, जिससे हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों की पढ़ाई में बड़ा खलल पैदा हो रहा है, जिसके लिए शासन की ओर से तो निर्देश जारी कर दिए गए हैं लेकिन अब प्रशासन और खास तौर पर पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी प्रकार के प्रचार वाहन या ठेली, रेड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल पर तमाम सामान बेचने वाले जो कि अब अपनी सामग्री बेचने के लिए मुंह से आवाज न लगाकर एक भोंपू/ध्वनि विस्तारक यंत्र अपने-अपने वाहनों पर लगा लिए हैं, और उनसे ही हर गली में अपना सामान बेचने के लिए खूब शोर मचाते फिर रहे हैं, जिनके लिए कोई नियम कायदा नहीं है, चाहे वह सुबह ब्रेड बेचने वाला हो या कपड़ों की चेन ठीक करने वाला या ताले की चाबी मिलने वाला या सब्जी बेचने वाला, हर तरह की सामग्री बेचने के लिए अब अपने-अपने वाहनों पर अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करके उसे स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बेचने का नया शगल शुरू हो गया है, जिससे एक ओर परीक्षार्थियों के लिए मुसीबत बन गया है, वहीँ तमाम बीमार लोगों व रात में देर तक काम करने के बाद सुबह देर से उठने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा सर दर्द बन गया है, जिससे जहां एक ओर देर तक काम करने वालों का की नींद इन भोपूओं के शोर से खुल जाती है, वहीं सुबह के वक्त पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को भी इससे अत्यधिक उलझन होती है, और वह अपने माता-पिता से शिकायत करके उसे आगे बढ़ाने को कहते हैं, और जब उसे आगे बढ़ने के लिए या शोर न मचने के लिए कहा जाता है तो वह बहस भी करते हैं और लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बिना परमिशन के इन शोर मचाने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनावश्यक शोर से परेशान जनता को निजात दिलाऐ।