औरैया 11 दिसम्बर 24-माननीय जनपद न्यायाधीश संजय कुमार के निर्देशानुसार श्रीमती स्वाति चंद्रा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरैया द्वारा जिला कारागार इटावा/औरैया का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर समस्त बंदियों से उनके मुकदमों में होने वाली पैरवी तथा जमानत की अद्यतन स्थिति, लीगल एड डिफेंस काउंसिल व पैनल अधिवक्ताओं के कार्य तथा बंदीगण की जमानत में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें कुछ बंदी गण द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया तथा उनकी समस्या के तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। विधिक जागरूकता शिविर जिला कारागार में निरुद्ध बंदी गण जिनकी निरुद्धि की तिथि से छह माह के अंदर निचली अदालत में जमानत याचिका दायर नही हो पाती तथा निचली अदालत से खारिज होने के एक वर्ष के अंदर माननीय उच्च न्यायालय में जमानत नहीं हो पाती है, उक्त के संबंध में विधिक सहायता हेतु जानकारी दी। जेल अधीक्षक को भी निर्देशित किया की यदि किसी बंदी की संबंधित न्यायालय से जमानत हो चुकी है एवं उक्त बंदी की एक सप्ताह के अंदर रिहाई नहीं होती है तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जाए, जिससे उक्त बंदियों की समय से रिहाई कराई जा सके। जिला कारागार की रसोई तथा अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया जिसमें साफ सफाई पाई गई। सचिव द्वारा जेल लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में मुख्य रूप से जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह भदौरिया, जेलर राकेश वर्मा, डिप्टी जेलर अनुज कुमार व मनोज तिवारी तथा लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सुश्री गगन जैन, कार्यालय प्रभारी ऋषभ पोरवाल व पीएलवी गोविंद सिंह आदि उपस्थित रहे।