शेरगढ़ घाट यमुना पुल पर 30 टन से अधिक भार वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

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फाइल फोटो                                                                                                                  औरैया 17 दिसम्बर 23-औरैया यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पर हाल ही में मरम्मत कर बने पुल से 30 टन से अधिक भारवाहक वाहनों का आवागमन को जिलाधिकारी औरैया के आदेश के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया है, यहाँ हम आपको बताते चलें किवर्तमान में गंगा एक्स्प्रेस-वे के निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण गिट्टी, मौरंग आदि की आपूर्ति हेतु नियमित भारी वाहनों के आवागमन के साथ-साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के भारी वाहन टोल बचाने के कारण इसी पुल से होकर गुजर रहे हैं, इन भारी वाहनों के प्रतिदिन बहुतायत मात्रा (800-900 वाहन प्रतिदिन) में गुजरने के कारण प्रारम्भ में दिबियापुर नहर सेतु क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके पश्चात नगर दिबियापुर में हाइटगेज लगाकर उसका डायवर्जन फफूंद-अछल्दा मार्ग से किया गया था किन्तु भारी वाहनों के कारण अब वर्तमान में अछल्दा स्थित सेतु भी क्षतिग्रस्त हो गया है। चूंकि शेरगढ़ घाट स्थित उक्त यमुना सेतु 30 वर्ष से अधिक पुराना है एवं इसी वित्तीय वर्ष में 10 माह बाद सेतु की विशेष मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सेतु को सामान्य यातायात हेतु खोला गया है किन्तु उक्त यमुना सेतु पर से गंगा एक्सप्रेस-वे की निर्माण सामग्री जनपद हरदोई को ले जाने वाले 50 से 130 टन तक के भारी वाहन के आवागमन होने से सेतु के पुनः क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ गयी है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा आईण्डी.डी.सी. इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश संस्था से आख्या प्राप्त की थी, जिसमें उक्त संस्था द्वारा उक्त सेतु का लोड बीयरिंग टेस्ट कराए जाने तक भारी वाहनों के यातायात को सेतु पर से आवागमन हेतु प्रतिबन्धित किए जाने की संस्तुति की गयी है।अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एतद् द्वारा यह आदेश पारित किए जाते हैं कि शेरगढ़ पाट स्थित उक्त यमुना सेतु का लोड बीयरिंग टेस्ट कराए जाने तक सेतु की ओर उरई (जनपद जालौन) की तरफ से आने वाले 30 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित किया जाता है एवं सेतु के दोनों ओर तत्काल बैरिकेडिंग/बैरियर लगाकर 30 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के यातायात को वैकल्पिक मार्ग के रूप में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से निकाले जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है। यह प्रतिबन्ध दिनाँक 15.12.2023 से लागू होगा तथा सेतु की लोड बीयरिंग टेस्ट का कार्य समाप्त होने के पश्चात सेतु से भारी वाहनों के यातायात चालू करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी।

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