फाइल फोटो औरैया 15 फरवरी 24-जिला मजिस्ट्रेट नेहा प्रकाश ने अवगत कराया है कि दिनांक 17 फरवरी व 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एवं दिनांक 22 फरवरी 2024 से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा-144 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा जनपद के संपूर्ण क्षेत्रों में दिनांक 15 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भादवि की धारा-188 के अंतर्गत दण्ड पाने का भागी होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस धारा के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, कोई भी रैली, जुलूस, आम सभा उप जिला मजिस्ट्रेट औरैया/बिधूना/अजीतमल की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, केवल शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कोई भी व्यक्ति रेल अथवा सड़क यातायात के संरक्षण में बाधा उत्पन्न एवं रोड जाम नहीं करेगा जिससे परीक्षा के समय छात्र-छात्राओं को आवागमन में असुविधा हो। कोई भी व्यक्ति दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को परीक्षा केन्द्र पर पेपर, पेन्सिल बाक्स, कैलकुलेटर, पर्स, धूप का रंगीन चश्मा, कैप, ज्वैलरी, खाद्य सामग्री मोबाइल, पेन ड्राइव, कैमरा, घड़ी चाबी, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड आदि वस्तुएं परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिबंधित रहेगी।कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी की दुकान, साइबर कैफे, जनसेवा केन्द्र, पुस्तक भण्डार आदि नही खोलेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेंसियां इससे मुक्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल, व्यावसायिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय व परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय / दल/सोशल मीडिया साइट्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म/वर्ग/संप्रदाय आदि के किसी भी महापुरुष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति सोशल मीडिया की किसी भी साइट्स पर परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई अफवाह नहीं उड़ायेगा। कोई भी नई परम्परा अथवा जुलूस आदि के नये रास्ते कदापि न अपनाये जाये और न ही जुलूस/कार्यक्रम के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल आपत्तिजनक एवं अवैधानिक गतिविधियां की जायें। कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा की सुचिता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा कृत्य करेगा, जिससे उक्त परीक्षा प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष एवं धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष में आक्रोश एवं सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा मिले। कोई व्यक्ति मंदिर/ मस्जिद एवं अन्य किसी धार्मिक स्थल पर शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था/शांति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या अन्य स्थानों पर कहीं जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक / निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति/पथ/संगठन/धर्म के अनुयायियों/व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुँचे और साम्प्रदायिक / धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, होर्डिंग व कटाउट लगायेगा और न ही दीवार पर चिपकायेगा और न ही भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचारलेख करायेगा एवं भवन स्वामी के अनुमति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, की अनुमति के बगैर लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।