शादी अनुदान योजना के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक 

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फाइल फोटो                                                                                                                 औरैया 13 दिसम्बर 23-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशुतोष सिंह ने अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना संचालित है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ ई.के.वाई.सी. लागू की गयी है, जो की सुचारू रूप से वर्तमान में संचालित की जा रही है। पिछड़ी जाति के आवेदकों (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) को http://Shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण /ई.के.वाई.सी. लागू की गयी है। आवेदक जिनकी वार्षिक आय 46080 (ग्रामीण क्षेत्र )तथा 56460 ( शहरी क्षेत्र) हो, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक की हो ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व से 90 दिन पश्चात तक अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। जिले के समस्त पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यदि उसकी पुत्री की शादी वित्तीय वर्ष 2023- 24( 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के मध्य प्रस्तावित /संपन्न हो चुकी हो तो वह अपना ऑनलाइन आवेदन उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र /लोकवाणी केंद्र पर जाकर कर सकते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय संलग्नो/ साक्ष्यों सहित संबंधित तहसील/ ब्लाक में मूल आवेदन पत्र को 07 दिन में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जनपद औरैया को उक्त योजनान्तर्गत शासन/ निदेशालय द्वारा103.20 लाख की धनराशि का बजट प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात 185 पात्र लाभार्थियों को 20-20 हजार प्रति आवेदन की दर से कुल रुपये 37 लाख की धनराशि ई-कुबेर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रेषित की जा चुकी है।

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