जान से मारने की धमकी देने पर लगाया 10,000 का जुर्माना 

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औरैया 03 फरवरी 24-जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मॉनिटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गाली-गलौच व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय औरैया द्वारा दोषसिद्ध तथा अभियुक्त को ¾ परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए 06 माह के सदाचार परिवीक्षा पर रिहा कर बतौर जुर्माना 10,000/- रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। दिनांक 23.10.2014 को तहत गाली-गलौच व मारपीट कर जान से धमकी देने के संबंध में थाना कोतवाली औरैया पर मु.अ.सं. 663/14 धारा 323/504/506 भादवि 3(1) x एस.सी/एस.टी. बनाम अभियुक्त पुरुषोत्तम शुक्ला पुत्र किशन दयाल शुक्ला निवासी नारायणपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत किया गया। जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में दिनांक 02.02.2024 को माननीय न्यायालय अनु. जाति/अनु.जनजाति अधिनियम औरैया द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 06 माह के परिवीक्षा पर रिहा कर व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी ओंकार नाथ त्रिपाठी व न्यायालय पैरोकार आरक्षी केन्द्रपाल का विशेष योगदान रहा।

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