नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दी 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 जुर्माना 

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औरैया 19 फरवरी 24-जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मॉनिटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले वाले अभियुक्त को मा. न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000/- रुपये का अर्थदंडदिनांक 25.05.2017 को नाबालिग से छेडछाड करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैय़ा पर मु.अ.सं. 353/17 धारा 354/306/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त बृजेश भदौरिया पुत्र तकदीर सिंह निवासी वरमूरपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैय़ा पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को माननीय न्यायालय विशेष  न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में  श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) व डीजीसी क्राइम अभिषेक मिश्रा व न्यायालय पैरोकार आरक्षी केन्द्रपाल का विशेष योगदान रहा।

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