जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने को धारा-144 लागू

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औरैया 20 मार्च 24-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा वर्तमान में रमजान माह, बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन का कार्य एवं होली का पर्व, ईद-उल-फितर, चैत्र नवरात्रि आदि विशेष पर्व/त्योहार मनाए जाने के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है। आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा-144 लागू कर दी गई है।यह निषेधाज्ञा जनपद के संपूर्ण क्षेत्रों में दिनांक 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024   तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भादवि की धारा-188 के अंतर्गत दण्ड पाने का भागी होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस धारा के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, कोई भी रैली, जुलूस, आम सभा उप जिला मजिस्ट्रेट औरैया/बिधूना/अजीतमल की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, केवल शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कोई भी व्यक्ति रेल अथवा सड़क यातायात के संरक्षण में बाधा उत्पन्न एवं रोड जाम नहीं करेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेंसियां इससे मुक्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल, व्यावसायिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय/दल/सोशल मीडिया साइट्स जैसे व्हाटसएप, फेसबुक, मैसेन्जर, इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्वीटर आदि किसी माध्यम से किसी भी धर्म/वर्ग/संप्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप में अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही कोई व्यक्ति सोशल मीडिया की किसी भी साइट्स पर, से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई अफवाह नहीं उड़ायेगा। कोई भी नई परम्परा अथवा जुलूस आदि के नये रास्ते कदापि न अपनाये जाये और न ही जुलूस/कार्यकम के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल आपत्तिजनक एवं अवैधानिक गतिविधियां की जायें। कोई भी व्यक्ति किसी  की सुचिता को प्रभावित नही करेगा और न ही कोई ऐसा कृत्य करेगा, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष एवं धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष में आक्रोश एवं सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा मिले। कोई व्यक्ति मंदिर/मस्जिद एवं अन्य किसी धार्मिक स्थल पर शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है  का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था/शांति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में  या अन्य स्थानों पर कहीं जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति/पथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओं/व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुँचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित होलिका दहन स्थान की जांच कर ले जिससे किसी विवादित स्थल पर होलिका दहन न हो तथा होलिका में जबरदस्ती अवांछित वस्तुओं को न डाला जाए।
उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई राजनीतिक दल कार्यालय स्थापित नहीं करेगा तथा चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करेगा एवं कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा तथा मतदाता को अपने मत के प्रयोग से नहीं रोकेगा एवं मतदान केंद्र में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, मादक वस्तुओं को नहीं ले जाएगा न ही प्रयोग करेगा तथा मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी एवं एवं फोर्स बल के साथ कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं जीते हुए प्रत्याशी द्वारा कोई विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। प्रायः यह देखा गया है कि छोटी-छोटी घटनाओं को तूल देकर एवं सांप्रदायिक उन्माद भड़का कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि छोटी से छोटी घटनाओं पर भी कड़ी दृष्टि रखी जाए तथा सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाये।

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