कृषि रक्षा उपकरण पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन 9 से 23 अक्टूबर तक

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औरैया 10 अक्टूबर 24-उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार वर्मा ने कृषक बंधुओं को सूचित किया है कि जनपद में कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कृषि रक्षा उपकरण/कृषि यंत्र यथा चैप कटर, विकल्प साइथ, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रेप, लेजर लैण्ड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, पावर चैप कटर, पावर स्प्रेयर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर माउन्टेन स्प्रेयर, मल्टी काप थ्रेसर, ट्रैक्टर ऑपरेटर हार्वेस्टर कम स्ट्रा कलेक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर, कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर एवं स्माल गोदाम आदि पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन की बुकिंग दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से 23 अक्टूबर, 2024 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक वेवसाइट https://agriculture.up.gov.in पर की जा सकती है। योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषक सेल्फ हेल्थ ग्रुप (एसएचजीएस)जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)जो कृषि विभाग से संबंधित हैं तथा एसपीओ लाभार्थी होंगे।
लाभार्थियों / कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लाटरी के माध्यम से विकास खण्डवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जायेगा। रुपया 10,001.00 से 1,00,000.00 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु. 2500.00 होगी तथा 100,000.00 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि रु. 5000.00 होगी। ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले कृषकों को बुकिंग की धनराशि वापस कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय- उप कृषि निदेशक, औरैया से सम्पर्क कर सकते है।

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