OPERATION CONVICTION-4-4 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रु. के अर्थदण्ड से कराया दण्डित

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औरैया 08 नवम्बर 23-औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट कर घायल करने व गाली-गलौज करने वाले अभियुक्तगण को मा. न्यायालय औरैया द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया गई।
अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में वादी से मारपीट कर घायल करने व गाली-गलौज करने जैसे अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन में औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्तगण 1.देवेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र श्रीचन्द्र 2. संजेश उर्फ कल्लू पुत्र सहदेव 3. रामसिंह पुत्र राजाराम यादव निवासीगण ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया को धारा 323/308/504/34 भादवि के अन्तर्गत 04-04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना अछल्दा व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट कर घायल कर देने व गाली-गलौज करने वाले को मा. न्यायालय औरैया द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रु. का अर्थदंड सुनाया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 07.02.2015 को वादी अजब सिंह पुत्र हीरालाल नि. ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औऱैया द्वारा थाना अछल्दा पर मु.अ.सं. 149/15 धारा धारा 323/308/504/34 भादवि बनाम अभियुक्तगण 1.देवेंद्र उर्फ कल्लू पुत्र श्रीचन्द्र 2. संजेश उर्फ कल्लू पुत्र सहदेव 3. रामसिंह पुत्र राजाराम यादव निवासीगण ग्राम गौतला थाना अछल्दा जनपद औरैया पंजीकृत किया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ.नि. श्याम बाबू शुक्ला द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना अछल्दा पुलिस टीम,पैरोकार मु.आ. सुरेश कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपियों को दिनांक 08.11.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,औरैया द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

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